गौवंश को कसाई मुहल्ला पहुंचाने के दो आरोपी युवकों को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने भेजा जेल
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज
गिरिडीहः
शहर के बरगंडा नया पुल के समीप दो अलग-अलग आॅटो में कू्ररता के साथ ले जा रहे गौवंश के आरोप में गिरिडीह के नगर थाना में दो केस दर्ज किए गए। इसमें पहला केस थाना के एसआई शिवेश सौरभ के फर्द बयान पर दर्ज किया गया। दोनों और कू्ररता पशु अधिनियम के गैर जमानतीय धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। एसआई के फर्द बयान के आधार नगर थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 79/2021 में शहर के कुरैशी मुहल्ला निवासी मो. असलम और मो. आसिफ को नामजद अभियुक्त बनाते हुए घटना के दुसरे दिन जेल भेज दिया गया। एसआई ने फर्द बयान में दोनों आरोपियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि असलम और आसिफ दोनों कुरैशी मुहल्ला के है और दोनों ही अपने आॅटो में एक दूधारु गौवंश को लोड कर कसाई मुहल्ला गौमांस के कारोबार के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सूचना के आधार पर बरगंडा नया पुल के समीप पहुंचा, तो देखा कि एक आॅटो में आग लगा हुआ है। और एक गौवंश को कुछ दूरी पर रखा गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जानकारी दिया कि इसी आॅटो पर एक गौवंश को लोड कर कसाई मुहल्ला गौमांस के कारोबार के लिए पहुंचाया जा रहा था। इस बीच स्थानीय लोगों ने जब आॅटो को रोका, तो उसमें सवार दो लोग भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दिए जाने पर एसआई ने पता लगाया तो आॅटो का मालिक असलम और कसाई मुहल्ला लेकर जा रहे गौवंश का मालिक आसिफ बताया गया। लिहाजा, घटना के दुसरे दिन पूरी जानकारी लेने के बाद एसआई ने कसाई मुहल्ला के दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इस दौरान एक अपाची बाईक को भी बरामद किया गया। जिसमें दो युवक सवार थे, आरोप है कि इसी बाईक पर कैफी और उसका दोस्त तौफिक दोनों गौवंश लोड आॅटो को कसाई मुहल्ला तक घुसाने में सहयोग कर रहे थे।