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गिरिडीह के गांवा पुलिस, दो संचालकों समेत तीन के खिलाफ केस तो दर्ज किया, लेकिन प्राथमिकी में खदान के लीजधारक के नाम का कोई जिक्र नहीं

केस दर्ज होने से गुस्साएं पूर्व विधायक

गिरिडीहः
गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के तारापुर के पत्थर खदान में खदान कर्मी अरविंद सिंह की मौत के तीसरे दिन शनिवार को पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पुलिस के कार्रवाई पर कड़ा प्रतिक्रिया दिया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि तारापुर के जिस पत्थर खदान की संचालक उनकी पत्नी ललिता देवी को बताया जा रहा है। उसका लीज काफी पहले मां भवानी इंटरप्राईजेज को दे दिया गया था। भवानी इंटरप्राईजेज के संचालक गुड्डु सिंह और मजीद खान के समेत खदान के मालिक खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जबकि मृतक अरविंद सिंह के बहनोई भूषण सिंह ने पुलिस को स्पस्ट तौर पर कहा कि उनके साले का मौत पत्थर खदान के बाहर पत्थर लोड हाईवा से पत्थर के गिरने और उसके दबने से हुआ। इतना ही नहीं बहनोई भूषण ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साले अरविंद सिंह के साथ घटना पटना और बलहारा के बीच हुआ। और साले के शव को गांवा सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में पाया। इसके बाद भी पुलिस ने दोनों खदान संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वैसे इस पूरे मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव का बयान चाहे जो भी हो। लेकिन जिला खनन कार्यालय के दस्तावेजों में खदान की लीजधारक ललिता देवी को ही बताया गया है। अब पूर्व विधायक का बयान और गांवा पुलिस द्वारा मां भवानी इंटरप्राईजेज के दो खदान संचालक गुड्डु सिंह, मजीद खान समेत खदान के मालिक खिलाफ केस तो दर्ज किया है। लेकिन मालिक के नाम का जिक्र प्राथमिकी में नहीं किया है। जाहिर है कि गांवा थाना पुलिस ने मामले में खदान की लीजधारक को साफ तौर पर बचाने के प्रयास में जुटे हुए है। बताते चले कि तीन दिन पहले ही नवादा के अरविंद सिंह की मौत खदान में पत्थर के बड़े चट्टान के गिरने के दौरान दबने से हो गया था। घटना के बाद से ही गांवा पुलिस और लीजधारक दोनों मामले को दबाने के प्रयास में थे। वहीं अब केस सिर्फ दो संचालकों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। जबकि लीजधारक कोई और ही था।

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