गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास
गिरिडीहः
गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे गोपाल पांडेय के कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के आरोप में आरोपी पूरन महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बगोदर में महिला दुलारी देवी की हत्या के आरोप में फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी पूरन महतो को हत्या के एक ही धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बगोदर में पांच साल पहले जमीन विवाद के मामले में पूरन महतो ने गांव की दुलारी देवी की हत्या टांगी से मारकर कर दिया था। घटना के बाद मृतका के देवर ने बगोदर में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। इस दौरान पुलिस ने कुछ महीनों पहले फाईनल चार्जशीट कोर्ट में जमा किया। जिसके आधार पर फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने पूरन महतो को दोषी करार दिया। और शुक्रवार को सजा सुनाया।