LatestNewsTOP STORIESकोडरमागिरिडीहझारखण्डराँची

गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास

गिरिडीहः
गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे गोपाल पांडेय के कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के आरोप में आरोपी पूरन महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बगोदर में महिला दुलारी देवी की हत्या के आरोप में फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी पूरन महतो को हत्या के एक ही धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बगोदर में पांच साल पहले जमीन विवाद के मामले में पूरन महतो ने गांव की दुलारी देवी की हत्या टांगी से मारकर कर दिया था। घटना के बाद मृतका के देवर ने बगोदर में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। इस दौरान पुलिस ने कुछ महीनों पहले फाईनल चार्जशीट कोर्ट में जमा किया। जिसके आधार पर फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने पूरन महतो को दोषी करार दिया। और शुक्रवार को सजा सुनाया।

Please follow and like us:
Hide Buttons