गिरिडीह पोक्सो के विशेष कोर्ट ने धनवार दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीहः
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरिडीह के विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। गुरुवार को सरकारी वकील सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार के बहस के बाद पोक्सो के विशेष और अष्टम जिला जज यशंवत प्रकाश ने बचाव पक्ष के वकील की दलील को खारिज कर आरोपी सुनील यादव को अलग-अलग धाराओ में अलग-अलग सजा सुनाया। इसमें पोक्सो एक्ट के सबसे गंभीर धारा 5/2/16 में आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा। जबकि पोक्सो एक्ट के दुसरी गंभीर धारा 9/एल/10 सात साल का कारावास के साथ 5 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतान होगा। वहीं दुष्कर्म के गंभीर धारा 376 में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पोक्सो के विशेष अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलने का फैसला सुनाया है। तीन दिन पहले सरकारी और बचाव पक्ष के वकील के बहस के बाद आरोपी सुनील यादव को दोषी करार दिया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला धनवार थाना इलाके के एक गांव का है। और तीन साल पहले साल 2019 के मई माह का है। जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान गांव के आरोपी सुनील यादव ने पीड़िता को खींच कर झाड़ियों में ले गया। और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने धनवार थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान में जुटी। और अनुसंधान में आरोप को सही पाते हुए आरोपी सुनील यादव को जेल भेजी थी। वहीं तीन साल तक चले ट्रायल के साथ बहस के बाद तीन दिन पहले सोमवार को आरोपी के खिलाफ आरोपी गठित हुआ। जबकि गुरुवार को सजा सुनाई गई।