बिना ओबीसी आरक्षण के ही झारखंड में होंगे पंचायत चुनाव
- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज आजसू सांसद की याचिका
गिरिडीह। झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर और बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव पर रोक लगाने और ओबीसी को आरक्षण देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच ने अगले चुनाव के पूर्व ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश सरकार को दिया है। अदालत ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है और प्रक्रिया भी शुरू है। ऐसे में यह याचिका अब अप्रासंगिक हो गयी है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
विदित है कि झारखंड में 14 मई से चार चरणों में पंचायत चुनाव होना हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी के आरक्षण के कराए जाने के खिलाफ गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौोधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सांसद ने कहा था कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है।
उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो, जो पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करे और इसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। आजूस नेता ने इस मामले में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का उदाहरण भी दिया था। याचिका में राज्य सरकार के साथ निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने प्रतिवादी बनाया था।