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आईजी के निर्देश पर गिरिडीह सेन्ट्रल जेल प्रशासन ने पेरौल और अंतरिम जमानत पर छोड़ने वाले बंदियों की लिस्ट न्यायलय को सौंपा

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल आईजी ने दिया निर्देश

मनोज कुमार पिंटूः गिरिडीहः
जेल आईजी के निर्देश पर गिरिडीह केन्द्रीय जेल प्रशासन ने पांच दिन पहले 201 ऐसे बंदियों की सूची गिरिडीह कोर्ट को सौंपा है। जिन्हें अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़ना है। जेल प्रशासन सूत्रों की मानें तो प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के निर्देश पर इन बंदियो को जल्द मुक्त किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है। जिसे जेल में बंद गंभीर मुकदमों के सजायाफ्ता बंदी संक्रमण के खतरे में नहीं आ जाएं। क्योंकि हाल में ही दो बंदियो को जिले की दो थानों की बेेंगाबाद समेत दुसरे थाने की पुलिस ने पूछताछ के लिए जब गिरिडीह सेन्ट्रल जेल से रिमांड पर लिया था। तो दोनों ही कोरोना पाॅजिटीव पाएं गए थे। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय के बदडीहा स्थित कोविद हाॅस्पीटल में भर्ती कराया गया था। संभवत इसकी रिपोर्ट भी जेल प्रशासन ने जेल आईजी को दिया था। वैसे दोनों बंदियों के कोरोना पाॅजिटीव पाएं जाने के बाद जेल प्रशासन के भीतर हड़कप मचा। तो जेल प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर खास एहतियात बरतना शुरु कर दिया। वहीं इसके बाद ही जेल आईजी ने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से वार्ता कर जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो बंदियों की सूची बनाएं। जिन्हें अंतरिम जमानत पर और पैरोल पर छोड़ा जा सकेें। और अब आईजी के निर्देश पर ही जेल प्रशासन ने 201 बंदियों की सूची तैयार कर लिया है। जेल प्रशासन के सूत्रों की मानें तो इनमें 21 बंदी वैसे है। जिन्हें कोर्ट के निर्देश पर पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। जिसमें हत्या, दहेज हत्या और जमीन विवाद के कारण हुए हत्या से जुड़े केस के भी बंदी शामिल है। जबकि 180 बंदी वैसे है जो मारपीट, चोरी, डकैती, सड़क लूट और छिनतई समेत जमीन विवाद में हुए मारपीट के मामलों में जेल में सजा काट रहे है। लिहाजा, इन 180 बंदियो को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। और इन बंदियों की सूची को भी तैयार कर लिया गया है। जेल प्रशासन को इंतजार सिर्फ प्रधान न्यायधीश से अनुमति मिलने का है।

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