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झारखंड सरकार ने जारी किया निर्देश, अब घर में नहीं रह सकेंगे काविड मरीज

  • कोरोना संक्रमित होने के साथ ही अस्पताल में होना होगा एडमिट
  • होम आइसोलेशन के लिए विशेष परिस्थिति में उपायुक्त से लेना होगा आदेश

रांची। झारखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए अब कोरोना संक्रमित मरीजों को हर हाल में कोविड अस्पताल में भर्ती होने निर्देश जारी किया है। संक्रमित मरीजों को अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की इजाजत नही दी जायेगी। उपायुक्त द्वारा आदेश मिलने के बाद ही मरीज अपने घर में आइसोलेट हो सकते है। इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश जारी कर दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि अगर विशेष परिस्थिति में किसी मरीज को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें जिले के उपायुक्त को आवेदन देकर इजाजत लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। साथ ही 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्तियों के कांटैक्ट ट्रेसिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों से पूछताछ कर उसके कांटैक्ट की पहचान की जाएगी। ताकि, गहन कांटैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कांटैक्ट ट्रेसिंग में पहचान किए गए मरीजों के संपर्क की कोविड जांच 24 घंटे के अंदर किए जाएं।

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