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सड़क हादसे में तीन लोगों के हुई मौत मामले को झालसा ने स्वतः लिया संज्ञान

  • गिरिडीह प्रधान जज को उचित विधिक सहायता प्रदान करने का दिया निर्देश
  • तत्काल परिजनों को मुहैया कराया गया सुखा राशन

गिरिडीह। बीते दिनों पीरटांड़ प्रखंड स्थित चिरकी-पालमो पथ पर दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर में कुल 3 लोगों की मौके पर ही मौत एवं तीन लोगों के घायल होने की घटना को झालसा रांची ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने घटना से संबंधित अखबार में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए झालसा ने गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष को इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं घायलों को उचित विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरव कुमार गौतम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों के परिजनों से संपर्क स्थापित किया एवं इस मामले में पारा लीगल वालंटियर को प्रतिनियुक्त कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में मंगलवार को मृतक प्रीतम कुमार राय के परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय पहुंचे और विधिक सहायता के लिए आवेदन समर्पित किया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने उपायुक्त को पत्र लिखकर इनके परिवारजनों को विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान देने, पारिवारिक योजना का लाभ प्रदान देने एवं इस वाद के घायलों का उचित इलाज करवाने में सरकारी सहायता प्रदान करने को लेकर पत्र पर निर्गत किया।

मृतक प्रीतम कुमार राय परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था एवं इस दुर्घटना में उसकी पुत्री की भी मौके पर ही मौत हो गई थी एवं पत्नी तथा छोटा बच्चा घायल हो गया है जिसमें पत्नी का इलाज अभी धनबाद में चल रहा है। उनके परिजनों ने तत्काल राहत के तौर पर सुखा राशन दिलवाने की मांग अध्यक्ष के समक्ष रखी। जिसपर स्थानीय एनजीओ सत्यम फाउंडेशन से संपर्क स्थापित कर मृतक के परिवार को तुरंत 25 किलोग्राम चावल, सोयाबीन, चना इत्यादि सुखा राशन उपलब्ध कराया गया।

मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में क्लेम केस दाखिल करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पैनल अधिवक्ता को प्रतिनियुक्त किया गया है। शीघ्र ही उनके द्वारा न्यायालय में क्लेम केस दाखिल किया जाएगा। साथ ही साथ उपायुक्त महोदय से संपर्क स्थापित कर मृतकों एवं छोटे-छोटे बच्चों को फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्रदान कराने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह पीड़ित परिवार को हर तरह की कानूनी मदद एवं विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराने को लेकर कृत संकल्पित है तथा स्थानीय पारा लीगल वालंटियर को इस परिवार की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया गया है।

पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाने में पारा लीगल वालंटियर्स दिलीप कुमार एवं मोहन राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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