हत्या के छह साल पुराने मामले में गिरिडीह की प्रधान जिला जज ने पांच आरोपियों को सुनाई आजीवन काराावास की सजा, लगाया जुर्माना भी
गिरिडीहः
हत्या के छह साल पुराने मामले में गिरिडीह के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने पांच आरोपियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाया है उसमें गांडेय के हरिपालडीह गांव निवासी वीरबल सिंह, गणेश सिंह, किशोर सिंह, वकील राय, किशोर सिंह शामिल है। प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने सेक्शन 147 में 2 साल तो 148 में तीन साल और हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि बीते 21 मार्च को बचाव पक्ष की और से पारसनाथ साव और शाहिद आलम ने बहस किया। जबकि सरकारी वकील सुधीर कुमार के दलीलों को सुनने के बाद प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने पांचो आरोपियों को रंजीत वर्मा हत्याकांड में आरोपी माना। और पांचो पर आरोप गठित किया किया। बताते चले कि गांडेय थाना इलाके के हरिपालडीह में साल 2018 में मृतक रंजीत वर्मा के खेत में वीरबल सिंह की बकरी चरने घुस गई थी। क्योंकि आरोपी वीरबल सिंह का घर मृतक के खेत के समीप ही था। तो उसकी बकरी चरने घुसी, और इसी बात को लेकर मृतक और पहले वीरबल सिंह के बीच जमकर विवाद हुआ। जो हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान वीरबल सिंह के सहयोग में चार आरोपी आएं। और मृतक पर कुदाल समेत और हथियार के साथ जानलेवा वार कर दिया। जिसे मौके पर ही रंजीत वर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई तापेशवर वर्मा ने गांडेय थाना में पांचो आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। लेकिन कोर्ट में पांचो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा था। वहीं गुरुवार को सभी आरोपियों पर आरोप गठित करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।