हत्या के तीन साल पुराने मामले में गिरिडीह के थर्ड एडीजे के कोर्ट ने पति-पत्नी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीहः
हत्या के तीन साल पुराने मामले में गिरिडीह के थर्ड एडीजे सौमेन्द्र नाथ सिकदर के कोर्ट ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने हत्या की धारा 302/34 में दोनों आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। हत्या का मामला तीन साल पुराना और जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां महज पांच हजार के बकाया मांगने को लेकर गीता मुर्मु ने अपने पति मीनू हेम्ब्रम के साथ मिलकर मंझली देवी की हत्या कर दिया था। पांच दिन पहले मामले में अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार के दलीलों के आधार पर थर्ड एडीजे सौमेन्द्र नाथ सिकदर ने दोनों आरोपी पति-पत्नी को कसूरवार माना, और सोमवार को सजा सुनाया। गौरतलब है कि तीन साल पहले ही बेंगाबाद के एक गांव में पांच हजार बकाया मांगने को लेकर दोनों रिश्तेदार आपस में इतना भिड़े कि एक पक्ष के गीता मुर्मु और पति मीनू हेम्ब्रम ने अपने ही रिश्तेदार रशी हेम्ब्रम की पत्नी मंझली देवी को घर से बाहर निकाल कर मारना शुरु किया। और दोनों ने मिलकर मंझली देवी का मिलकर हत्या कर दिया था। मामले में जब कोर्ट में ट्रायल शुरु हुआ, तो सरकारी वकील के दलीलों के आधार पर कोर्ट ने पांच दिन पहले दोनों को कसूरवार मानते हुए सोमवार को सजा सुनाया।