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किसान आंदोलन मामले में हुए मुकदमे में आप नेता और कांग्रेस नेता सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत

  • मोदी सरकार के तीन कृषि कानून के खिलाफ वर्ष 2021 में हुआ था आन्दोलन

गिरिडीह। मोदी सरकार के तीन काला कृषि कानून के खिलाफ गिरिडीह में हुए किसान आन्दोलन को लेकर प्राथमिकी में कांग्रेस नेता नरेश वर्मा और आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा को गुरूवार को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के सीजेएम कोर्ट से बेल मिल गया है। इस दौरान अधिवक्ता मीता ठाकुर ने दोनों नेताओं का कोर्ट में पैरवी किया। उक्त जानकारी आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान संगठन के बैनर तले देश भर में तीन कृषि कानून के खिलाफ आन्दोलन आहूत किया गया था जिसके तहत 26 सितंबर 2021 को गिरिडीह में तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाकपा माले और आम आदमी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया था। इसी को लेकर नगर थाना गिरिडीह में प्राथमिकी संख्या 178/21 दर्ज किया गया था। जिसमें झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, भाकपा माले नेता राजेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और लॉक डाउन का उल्लघंन का मामला दर्ज किया गया था।

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