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मानव तस्करी के मामले में गिरिडीह डीजे के कोर्ट ने एक महिला समेत तीन अपराधियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

गिरिडीहः
मानव तस्करी करने के आरोप में गिरिडीह के जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने एक महिला समेत तीन आरोपियों सजा सुनाई है। बुधवार को वीणा मिश्रा के कोर्ट ने गांडेय थाना कांड संख्या 6/16 में जिन तीन अपराधियों को कसूरवार मानते हुए सजा सुनाया, उसमें निचित मुनि, प्रवीण किस्कू और फ्रांसिस किस्कू शामिल है। जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकेंगि के धारा 370-2/34/आईपीसी में सात साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा। जबकि इसी मानव तस्करी के आरोप में सेक्शन 370-3/34 में ही 10 साल का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश तीनों को दिया गया है। जबकि सेक्शन 374/34/120 बी में ही 10 साल की सजा सुनाई है। जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ तीनों आरोपियों पर सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दी। बताते चले कि तीनों आरोपियों ने सात साल पहले गांडेय के एक विवाहिता और उसके पति को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली ले गए। जहां विवाहिता को बेंच दिया गया था। लेकिन गांडेय पुलिस मामले में सक्रिय रही, और विवाहिता को दिल्ली से सुरक्षित बरामद गिरिडीह लौटी। जबकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन तीनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गया था। वहीं पांच दिनों पहले कोर्ट ने तीनों को कसूरवार मानते हुए बुधवार को सजा सुनाई।

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