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अश्लील वीेडियो और फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करने और दुष्कर्म के आरोपी को गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया सजा

गिरिडीहः
अश्लील वीेडियो और फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने और अश्लील वीडियो की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरिडीह कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 10 साल और 5 साल की सजा सुनाया है। मामला जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी के गांव से जुड़ा हुआ है। तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश के कोर्ट ने आरोपी संतोष को दुष्कर्म की धारा 376 में 10 साल और 67ए में 5 साल की सजा सुनाया। दोनांे सजाएं साथ-साथ चलेगी। जानकारी के अनुसार साल 2021 में इसी गांव की एक महिला शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपी संतोष ने पीड़ित महिला का अश्लील वीडियो बनाने के साथ उसका फोटो भी खींचा। इतना ही नहीं आरोपी ने वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देकर उसका याौन शोषण किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो सारे वीडिओ और फोटो आरोपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया। जबकि पीड़िता का पति दिल्ली मंे रहता था। लिहाजा, इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने नवडीहा ओपी में केस दर्ज कराई, तो पुलिस ने जांच शुरु किया। और जांच में संतोष को दोषी माना। इसके बाद मामले में आनंद प्रकाश के कोर्ट ने भी संतोष राय को दोषी मानते हुए गुरुवार को सजा सुनाया।

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