पत्नी को सुसाईड के लिए उकसाने के आरोप और दहेज के हत्या के आरोपी पति को गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया अलग-अलग धाराओं में सजा
गिरिडीहः
दहेज के लिए पत्नी को सुसाईड करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश के आनंद प्रकाश के कोर्ट ने शनिवार को आरोपी पति को सजा सुनाया है। आरोपी पति प्रकाश दास को इस गंभीर मामले में कसूरवार मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले में दलील तो रखे। लेकिन सरकारी वकील के दलीलों के सामने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील काम नहीं आएं। और जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव निवासी और आरोपी पति प्रकाश दास को मामले में दहेज हत्या की धारा 498 ए में जहां तीन साल की सजा सुनाने के साथ 5 हजार का जुर्माना लगाया। तो वहीं सुसाईड के लिए उकसाने के मामले में सेक्शन 306 में 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों धाराओं में अतिरिक्त जेल की सजा काटना पड़ेगा। मामला गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव के प्रकाश दास के साथ काजल की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। विवाद इतना बढ़ता गया कि आरोपी पति ने दहेज नहीं लाने पर सुसाईड तक करने को पत्नी को उकसाया। मामला साल 2019 का है, जहां राणाडीह गांव में पति के उकसाने पर पत्नी काजल ने आत्महत्या कर ली। और घटना के दिन ही मृतका काजल की मां मुन्नी देवी को जब जानकारी मिली। तो वो बेटी के ससुराल पहुंची। जहां बेटी का शव पड़ा था। इसके बाद मृतका की मां ने तिसरी थाना में केस दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी पति प्रकाश दास जम्मू-काश्मीर के लद्दाख में एक होटल में काम किया करता था। लेकिन घर आने पर पत्नी को मायके से दहेज लाने का दबाव भी डालता था।