लाल स्टील से धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने कोडरमा के ट्रेडर्स को सुनाई तीन माह की सजा
- ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार रूपये का भुगतान करने का दिया निर्देश
- छह साल पूर्व कोडरमा के कारोबारी मिनहाज खान ने सात लाख 14 हजार का लिया था छड़
गिरिडीह। गिरिडीह की जानी मानी टीएमटी कंपनी लाल स्टील से धोखाधड़ी के एक मामले में गिरिडीह कोर्ट ने कोडरमा के ट्रेडर्स को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक अधिकारी पायल झा के कोर्ट ने गुरुवार को मामले में कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए बकाया राशि सात लाख 14 हजार के बजाए बकाया राशि के ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया है। धोखाधड़ी का यह मामला छह साल पूर्व 2017 का है। जब कोडरमा के फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान ने गिरिडीह के लाल स्टील से सात लाख 14 हजार का छड़ खरीदा था। लाल स्टील से सरिया खरीदने के दौरान कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान ने लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल को छह साल पहले 2017 में सात लाख 14 हजार का चेक भुगतान किया था। लेकिन उक्त चेक बाउंस होने के बाद लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने पूरे मामले की जानकारी कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को भी दिया। इस दौरान ट्रेडर्स ने भरोसा दिलाया की जल्द पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोडरमा के ट्रेडर्स लगातार टालमटोल करते रहे।
इस संबंध में अधिवक्ता विशाल आनंद ने बताया कि लाल स्टील के चेयरमैन के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में गिरिडीह कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया था। जिसमे छह साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 10 दिन पहले आरोपी पर आरोप तय किया। वहीं गुरुवार को मामले में सजा सुनाते हुए तीन माह की सजा और ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया है। बताया कि फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान फिलहाल जेल से बाहर है जिसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है।