अपहरण और यौन शोषण के आरोप में आरोपी युवक को गिरिडीह के पोक्सो कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीहः
नाबालिग का अपहरण और यौन शोषण के आरोप में गिरिडीह के पोक्सो सह एडीजे आठ यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने एक आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाया। 25 वर्षीय आरोपी सचिन राय को पोक्सो के विशेष न्यायधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया। और अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण का यह मामला गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के खरखरी गांव से जुड़ा हुआ है और साल 2021 का बताया जा रहा है। आरोपी सचिन राय खरखरी गांव का है जबकि पीड़िता बिरनी के दुसरे गांव की रहने वाली बताई जा रही है। कोर्ट ने सरकारी वकील सुधीर कुमार के दलीलों के आधार पर आरोपी सचिन राय को पोक्सो एक्ट की धारा 4 में आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तो पोक्सो के दुसरे धारा 8 में ही 5 साल की सजा सुनाने के साथ 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जबकि धारा 366 ए में 10 साल की सजा सुनाया है। लेकिन यौन शोषण की धारा 376 में कोर्ट ने आरोपी को कोई सजा सुनाया। जानकारी के अनुसार आरोपी सचिन राय बिरनी की एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर रांची फरार हो गया था। और रांची में ही नाबालिग का यौन शोषण भी किया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ पीड़िता के भाई ने बिरनी थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया था। जबकि पीड़िता को बरामद करने के आरोपी को जब पुलिस रांची से गिरफ्तार कर लाई, तो अनुसंधान में पीड़िता के यौन शोषण किए जाने का मामला सही पाया। मामले में जब पोक्सो के कोर्ट में ट्रायल शुरु हुआ, तो पुलिस के फाईनल चार्जशीट के आधार पर पांच दिन पहले ही कोर्ट ने आरोपी को कसूरवार माना, और सोमवार को सजा सुनाया।