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दहेज हत्या के आरोपी पति और ससुर को गिरिडीह कोर्ट ने माना दोषी, मंगलवार को होगी सजा

गिरिडीहः
दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को गिरिडीह कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा की तिथि तय किया है। द्धितीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील के अंतिम दलील को सुनने के बाद शुक्रवार को दहेज हत्या की धारा 304बी में पति दीपक वर्मा और ससुर केदार महतो को दोषी माना। और आने वाले मंगलवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाने का दिन तय किया है। मामला देवरी थाना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जहां दहेज हत्या के लिए एक विवाहिता की हत्या होने के बाद विवाहिता के परिजनों ने थाना में आवेदन देकर दामाद और उसके पिता पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। परिजनों ने थाना को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि अक्सर उनकी बेटी से उसके दहेज का मांग किया जाता था। नहीं देने पर प्रताड़ित भी किया जाता था। और इसी क्रम में दहेज की मांग का विरोध जब पीड़िता ने किया। तो उसकी हत्या कर दिया गया।

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