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लड़कियों से शादी कर उसे बेचने के आरोपी युवक अनिल साव को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 20 हजार लगाया जुर्माना

  • लड़की के पिता वासुदेव दास ने हीरोडीह थाना में अनिल साव के खिलाफ दर्ज कराई थी प्राथमिकी

गिरिडीह। शादी कर लड़कियों को बेंचने के आरोपी युवक को गिरिडीह के गोपाल पांडेय के कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में शुक्रवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी युवक जमुआ के पोबी निवासी अनिल साव को आईपीसी की धारा 370/10 में 10 साल का कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि 419 में 3 साल की सजा और धोखाधड़ी के सेक्शन 420 में 5 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया। लड़कियों से शादी कर उसे बंबई समेत बड़े महानगरों में बेंच देने का यह मामला गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र से जुड़ा है और सात साल पुराना मामला है। सात साल बाद मामले में आरोपी युवक अनिल साव पर पहले आरोप तय हुआ। वहीं शुक्रवार को इन सेक्शनों में सजा सुनाई गई।

जानकारी के अनुसार सात साल पहले साल 2016 के मई माह में अनिल साव की शादी धनवार की एक युवती से हुई थी। लेकिन शादी के बाद बेटी को जानकारी मिली कि जिस अनिल साव से उसकी बेटी की शादी हुई है। वह एक फर्जी व्यक्ति है और नाम व पता बदल कर लड़कियों के पिता को फंसाता है और शादी के बाद उसे बेच देता है। यही मामला धनवार थाना क्षेत्र के रहने वाले वासुदेव दास के साथ भी हुआ।

मामले की जानकारी होने के बाद युवती के पिता ने हीरोडीह थाना में अनिल साव के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी अनिल साव ने उनकी बेटी से शादी किया। बेटी से शादी के लिए अनिल साव ने अपना नाम और पता भी फर्जी बनाया और देवरी के चतरो निवासी शुकर रविदास का बेटा विनोद दास बताते हुए कहा कि वह मुंबई में काम करता है। वह उनकी बेटी से शादी कर मुंबई में ही रखेगा। आरोपी अनिल साव की बात मानकर युवती के पिता ने अपनी बेटी की शादी बदला हुआ नाम विनोद दास से कर दिया। शादी के बाद एक सप्ताह तक बेटी और पिता में मोबाइल में बातचीत भी हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद दोनों में बातचीत बंद हो गया। इतना ही नही जिस मोबइल में बाप-बेटी की बातें हो रही थी। वह नंबर भी स्वीच ऑफ आने लगा।

इस दौरान करीब दो सालों तक वासुदेव का अपनी बेटी से बात नहीं हुआ और ना ही आरोपी अनिल साव से कोई संपर्क हुआ। वहीं दो सालों बाद वासुदेव दास को साल 2018 के नवंबर माह में धनवार के रेंबा मोड़ में युवक अनिल साव पर नजर पड़ने के साथ वासुदेव ने उसे पकड़ा और बेटी के बारे में जानकारी ली। लेकिन अनिल साव वहां से फरार हो गया। इस दौरान रेंबा मोड़ के एक होटल संचालक ने जानकारी दिया कि युवक अनिल साव है और जमुआ के पोबी गांव का रहने वाला है। वासुदेव दास दुसरे दिन अपने पंचायत के मुखिया के साथ आरोपी के गांव पहुंचा, तो देखा कि अनिल साव किसी और लड़की के साथ रह रहा है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और वासुदेव दास ने हीरोडीह थाना में अनिल साव के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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