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गिरिडीह में लागू किया गया धारा 144

  • रूपेश हत्याकांड मामले को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार जा रही थी विरोध प्रदर्शन
  • सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर

गिरिडीह। रूपेश पांडे हत्याकांड से गरमाई सियासत के बाद हालात को देखते हुए गिरिडीह के सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदील खलको ने रविवार को पूरे अनुमंडल इलाके में धारा 144 लागू कर दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी खलको ने बताया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बाद सदर इलाके के शहर, बेंगाबाद, गांडेय समेत कई इलाकों में हर तरह धरना प्रदर्शन और जुलुस निकालने और पुतला दहन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

सदर एसडीएम के अनुसार धारा 144 अगले आदेश तक सदर अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट के डालने पर भी वैसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ कारवाई की जायेगी।

बताते चले की हजारीबाग के बरही में मूर्ति विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे की हत्या होने के बाद से ही गिरिडीह में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। हिंदू संगठन से लेकर भाजपा इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में जुटी है और हेमंत सरकार के पुतला दहन से लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया जा रहा है। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने रविवार की सुबह से गिरिडीय अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया।

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