खुदरा शराब विक्रेता, बार एवं रेस्तरां-होटल को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य
- एसडीएम ने बैठक कर दिये कई निर्देश
- 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर-बच्चों को शराब बिक्री न करें: एसडीएम
कोडरमा। समाहरणालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने खुदरा शराब विक्रेता अनुज्ञाधारी, बार एवं रेस्तरां-होटल संचालकों के साथ बैठक किया। एसडीएम ने बैठक में कहा कि सभी खुदरा शराब विक्रेता अनुज्ञाधारी, बार एवं रेस्तरां-होटल संचालकों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों व रेस्तरां-होटल में सीसीटीवी कैमरा संचालित होना चाहिए। साथ ही 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर-बच्चों को शराब बिक्री न करें। एक नैतिक दायित्वों के निभाते हुए कार्य करें।
एसडीएम श्री कुमार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अवैध रुप से शराब की बिक्री करने या शराब की दुकान संचालन करने पर कार्रवाई की जायेगी। इस मौके पर उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार सिन्हा, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुवीर रंजन व खुदरा शराब विक्रेता, बार एवं रेस्तरां-होटल के संचालक मौजूद थे।