50 रुपए के लिए दो साल पहले हुए भंडारीडीह में हत्याकांड में गिरिडीह कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास, तो दो को छह माह से लेकर एक साल का सुनाया सजा
गिरिडीहः
हत्या के आरोप में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश सौमनाथ सिकदर के अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया है। अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता नजमुल अंसारी के बहस के बाद अपर लोक अभियोजक के बहस को आधार मानते हुए थर्ड एडीजे के कोर्ट ने शहर के भंडारीडीह के जावेद अंसारी हत्याकांड में शाकिब को हत्या की धारा 302 में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। तो और धाराओं में छह माह कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। जबकि हत्याकांड के दुसरे आरोपी तौफिक को धारा 323 में छह माह का सजा सुनाया है। तो मस्तान को धारा 324 में एक साल की सजा सुनाया गया है। बताते चले कि दो साल पहले साल 2022 में पचंबा थाना इलाके के भंडारीडीह स्थित आजाद नगर में भंडारीडीह के जावेद अंसारी की हत्या उस वक्त कर दिया गया था। जब 13 अगस्त 2022 को मृतक अपने एक दोस्त अरमान रैन के साथ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के खुटवाढाब से मुर्हरम का अखाड़ा देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान देर रात घर लौटने के क्रम में मृतक जावेद और उसके दोस्त अरमान रैन के बाईक को शाकिब, तौफिक और मस्तान ने आजाद नगर के समीप रोक लिया, और 50 रुपए की मांग करने लगा। इस दौरान जब जावेद ने देने से इंकार किया। तो शाकिब जावेद के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान जावेद और अरमान किसी तरह बाईक से कूद दोनों जान बचाकर भागने लगे। दोनों को भागते देख शाकिब ने पीछा किया। लेकिन मस्तान और तौफिक ने भागते जावेद को दौड़ाकर पकड़ा, और उसके बाद तीनों ने पहले जावेद की जमकर पीटाई कर दिया। जबकि शाकिब ने धारदार चाकू से जावेद पर हमला करते हुए उसकी हत्या वहीं कर दिया। घटना के दुसरे दिन 14 अगस्त को मृतक के परिजनों समेत मुहल्ले वालों ने भंडारीडीह और बक्सीडीह रोड को जाम कर दिया था। जबकि मृतक जावेद की पत्नी सायरा बानो ने पचंबा थाना में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराई थी। हत्या का यह मामला कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के रुप मंे चला। जिसमें तीनों को छह दिन पहले दोषी करार दिया गया। वहीं मंगलवार को शाकिब को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया। जबकि तौफिक और मस्तान को एक साल से लेकर छह माह तक की सजा सुनाया गया।