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गांवा थाना पुलिस नहीं पता लगा पाई कि जहां अरविंद का मौत हुआ, उस खदान का लीजधारक कौन है, सिर्फ दो खदान संचालकों पर केस दर्ज कर दिया

गिरिडीहः
गिरिडीह के गांवा के तारापुर गांव में संचालित पत्थर खदान में पत्थर दबने से हुए नवादा के अरविंद सिंह की मौत के दुसरे दिन शुक्रवार को गांवा थाना में केस तो दर्ज किया गया। लेकिन खदान के लीजधारक को बचाकर कर दो खदान संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गांवा पुलिस ने जिन दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसमें बिहार के ही नवादा के मजीद खान और गुड्डु सिंह शामिल है। लेकिन हैरानी की बात है कि 24 घंटे के भीतर गांवा पुलिस अभी तक यह भी पता नहीं लगा पाई कि तारापुर के जिस खदान में घटना हुआ। उसका लीजधारक कौन है, जबकि तारापुर मौजा में दो पत्थर खदान है। हालांकि दोनांे ही वैद्य है। लेकिन अरविंद सिंह की मौत तारापुर के जिस पत्थर खदान में पत्थर के दबने से हुआ। उस खदान की लीजधारक बिशनीटीकर की किसी महिला के नाम पर है। जानकारी के अनुसार तारापुर के दोनों पत्थर खदानांे में एक महिला तो दुसरे का लीजधारक उमेश साहु बताया जा रहा है। लेकिन घटना ललिता देवी के खदान में होने की बात कही जा रही है। इसके बाद भी घटना की पुष्टि करने से गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार कतरा रहे है। साफ तौर पर थाना प्रभारी द्वारा खदान की लीजधारक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि बीते गुरुवार को तारापुर मौजा के प्लाॅट नंबर 426 अंश में नवादा के अरविंद सिंह की मौत उस वक्त हो गया था। जब इसी खदान से एक हाईवा में पत्थर लोड हो कर जा रहा था। और खदान से निकलने के दौरान अरविंद पर एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा। जिसे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसके शव को गांवा के सामुदायिक स्वास्थ पहुंचा कर फरार हो गया था।

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