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सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को स्पेशल कोर्ट में किया पेश

  • आय से अधिक मामले में बुधवार को दुमका से किया था गिरफ्तार
  • हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारीज होने के बाद हुई कार्रवाई

रांची। आय से अधिक मामले में सीबीआई द्वारा जारी वारंट के बाद दुमका से गिरफ्तार पूर्व मंत्री हरिनारायण राय व उनकी पत्नी को गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में दोनों को पेश किया गया। हाईकोर्ट से दोनों की जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद बुधवार को मंत्री हीिनारायण राय और उनकी पत्नी को दुमका से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को दुमका से सड़क मार्ग से रांची लाया गया।

1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में है आरोपी

विधायक व मंत्री रहते 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट के तत्कालीन विशेष जज बालकृष्ण तिवारी ने 14 दिसंबर 2016 को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को दोषी करार दिया था। आरसी 4ए10/एएचडीआर से जुड़े मामले में हरिनारायण राय एवं उनकी पत्नी सुशीला देवी को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गई थी। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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