विधि पदाधिकारियों में एससी एसटी और ओबीसी अधिवक्ताओं की हो नियुक्ति: राजेश गुप्ता
- ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, सोंपा ज्ञापन
रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर झारखंड उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों यथा महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, वरीय स्थाई सलाहकार, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, स्थाई सलाहकार भू हदबंदी एवं स्थाई सलाहकार (खान एवं भूतत्व) तथा झारखंड राज्य के अधीन कार्यरत निगम बोर्ड, न्यायाधिकरण तथा प्रत्येक जिले में सरकारी वकील के रूप में एससी एसटी और ओबीसी अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर समुचित प्रतिनिधित्व देने की गारंटी की मांग की है। इस क्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मोर्चा के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और उस पर साकारात्मक पहल करेंगे।
इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुप्ता ने मंत्री श्री गुप्ता को अवगत कराते हुए कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि झारखंडी हितों से संबंधित मामले न्यायालय में हार का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड राज्य गठन के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड लॉ ऑफिसर रूल 2018 के कंडिका 5(6) के प्रावधान को लागू कर समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। कहा कि सरकार से आग्रह है कि न्यायालय में सरकार के पक्ष रखने के लिए एससी एसटी ओबीसी के अधिवक्ताओं जो सीएनटी एसपीटी एक्ट तथा स्थानीय कानून के जानकार को नियुक्त किया जाए। जिससे झारखंडी हितों की रक्षा न्याय पटल पर हो सके।