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हत्या के आरोप में गिरिडीह के पीडीजे के कोर्ट ने आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

गिरिडीहः
जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या के पांच साल पुराने मामले में शुक्रवार को गिरिडीह के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने एक आरोपी को धारा 302 मंे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश मनोज कुमार प्रसाद के कोर्ट ने मधुबन थाना कांड संख्या 19/19 के मामले में थाना क्षेत्र के भेंगाबली गांव निवासी भागीरथ तूरी को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया है। तो वहीं धारा 201 में 1 साल की सजा के साथ 1 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 302 के धारा में छह माह का अतिरिक्त सजा आरोपी भागीरथ तूरी को काटना होगा। जानकारी के अनुसार साल 2019 में मधुबन थाना क्षेत्र के भेंगाबली गांव में जमीन विवाद मामले में भुनेशवर यादव की हत्या भागीरथ तूरी ने धारदार हथियार से कर दिया था। घटना के बाद मृतक के परिजन ने भागीरथ तूरी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। वहीं पांच साल बाद शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया।

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