चलन्त लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
कोडरमा। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के द्वारा गुरूवार को चंदवारा प्रखंड मुख्यालय में चलन्त लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चंदवारा बीडीओ संजय कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। चलन्त लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुँच सके। श्री यादव ने कहा कि प्राधिकार समाज के अनाथ, गरीब, बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को निरूशुल्क विधिक सहायता देने के प्रति कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाआंे को मूर्त रूप प्रदान करने में प्राधिकार की भूमिका अत्यन्त ही सराहनीय है। उन्होंने लोगों से दूसरों को जागरूक करने की अपील की।
बाल विवाह व दहेज के लिए हैं कई प्रावधान
विधिक सेवा प्राधिकार के रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है और इसके लिए कठोर दण्ड के प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं से सम्बंधित कानूनी प्रावधान एवं बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लोग आपस में छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ जाते हैं और समय व पैसे को बर्बाद करते है। लोगों को इससे बचने की जरुरत है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लोगों को हर प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वक्ताओं ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है तथा कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है।
दिये गए फूड पैकेट व मास्क
कार्यक्रम का संचालन पिपराडीह पंचायत के मुखिया धीरज कुमार व धन्यवाद ज्ञापन पारा लीगल वोलेनटियर अशोक कुमार यादव ने किया। शिविर में चंदवारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सैकड़ो लाभुकों के बीच फूड पैकेट एवं मास्क का वितरण किया गया। मौके पर पीएलवी पाण्डेय शेखर प्रसाद, मनी कुमारी, देवंती देवी, विनीता कुमारी, दामोदर प्रसाद, मुकेश कुमार, कैलाश साव, अनीता देवी, बाबूलाल राम आदि मौजूद थे।