आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 10 जून तक झारखंड में बढ़ाया गया लॉकडाउन
- कोविड नियमों व शर्तों के साथ 15 जिलों में खुलेंगी दुकानें
- रांची सहित नौ जिलों में संक्रमण की संख्या अधिक देखते हुए लागू होगी नियम
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए ओर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध अब 10 जून तक जारी रहेंगे। हालांकि राज्य के 15 जिलों में जहां कोरोना संक्रमण की दर कम है वहां पर चार जून से सुबह छः बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक सभी तरह की दुकानें शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है।
बैठक में रांची, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, गुमला, गढ़वा, देवघर व रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी, जूते की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है, क्योंकि यहां कोरोना संक्रमण की दर ज्यादा है।
बैठक में लिये गये निर्णय:-
- मल्टी ब्रांड शो रूम और मॉल पहले की ही तरह बंद रहेंगे।
- जिन जिलों में दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है, वहां दुकानदार सहित सभी ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- दुकानों में सीमित संख्या में ही ग्राहकों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी।
- शादी विवाह में मात्र 11 लोगों की उपस्थिति की शर्त बरकरार रखी गयी है।
- जिले में और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
- राज्य के बाहर से आनेवाली गाड़ियों के लिए ई-पास की जरूरत रहेगी।
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