बैंक से धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति अमित सरावगी व उनके एक कर्मी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वांरट
- पुलिस ने दोनों के घरो पर चिपकाया इश्तेहार की कॉपी
- एसबीआई से लिए थे फैक्ट्री लगाने के लिए बड़े पैमाने पर लोन, अकाउंट हुआ एनपीए
गिरिडीह। गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति और उसके कर्मचारी के खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट ने धोखाघड़ी के एक मामले में अरेस्ट वांरट जारी किया है। मुफ्फसिल थाना के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अरेस्ट वांरट जारी होने के बाद आदि इस्पात छड़ फैक्ट्री के मालिक अमित सरावगी और उनके कर्मी तुलसी गोस्वामी के घर पर सोमवार को इश्तेहार चिपका दिया गया है। साथ ही मुफ्फसिल थाना पुलिस दोनों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है, लेकिन दोनों फिलहाल पुलिस की नजर से गायब है।
जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र चतरो के गादी श्रीरामपुर स्थित आदि इस्पात के मालिक अमित सरावगी ने गिरिडीह के भारतीय स्टेट बैंक से छड़ फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ो रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज इतना था कि उसका ब्याज बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन कर्ज अदायगी नहीं होने पर एसबीआई बैंक ने आदि इस्पात छड़ फैक्ट्री के मालिक अमित सरावगी के फैक्ट्री एकांउट को एनपीए घोषित करने के साथ ही उनके फैक्ट्री के 101 एकड़ के प्लॉट को नीलाम कर दिया।
नीलामी के बाद फैक्ट्री मालिक अमित सरावगी के इशारे पर उसके कर्मी तुलसी गोस्वामी द्वारा जाली दस्तावेज बनाने की बात कही जा रही है और इसी जाली लीज के आधार पर अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी ने बैंक द्वारा नीलाम किए गए प्लॉट पर कई बार अधिकार जताने का प्रयास किया। बैंक प्रबंधन द्वारा कोर्ट में सारे दस्तावेज देने के साथ ही थाना में केस दर्ज कराया गया। कांड संख्या 393/13 के केस आधार पर सोमवार को कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले अरेस्ट वांरट जारी किया। कोर्ट से निर्गत अरेस्ट वांरट का इश्तेहार को दोनों के घर चस्पा हुए दोनों की गिरफ्तारी में जुट गए है।
इधर मामले को लेकर जब आदि इस्पात के मालिक अमित सरावगी से जानकारी ली गई तो उनका दावा था हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लग चुका है। लेकिन अभी आदेश पत्र जारी नहीं हुआ है। संभवत, अगले दो दिनों में आदेश जारी हो सकता है।