बगोदर हत्याकांड मामले में गिरिडीह के फस्र्ट एडीजे के कोर्ट ने आरोपी को ठहराया दोषी
गिरिडीहः
बगोदर के पांच साल पुराने हत्याकांड मामले में गिरिडीह जिला एंव अपर सत्र न्यायधीश फस्र्ट गोपाल पांडेय के कोर्ट ने एक आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया। जबकि आने वाले शुक्रवार को इसी दोषी को सजा के बिंदुओ पर फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को अपर लोक अभियोजक सुधीर बाबू और बचाव पक्ष के अधिवक्ता नागेन्द्र प्रसाद के अंतिम बहस के बाद हत्याकांड के आरोपी पूरन महतो को दोषी ठहराया गया। जानकारी के अनुसार हत्याकांड का यह मामला पांच साल पहले बगोदर के दामा गांव का है। जहां पांच साल पहले साल 2018 के नवंबर माह में जमीन विवाद मामले में पूरन महतो ने गांव की दुलारी देवी की टांगी से मारकर हत्या कर दिया था। टांगी से हुए वार के कारण दुलारी देवी की मौत घटनास्थल में हो गई थी। घटना के बाद मृतका के देवरी छेदी रजक ने बगोदर थाना में पूरन महतो के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने फाईनल चार्जशीट कोर्ट में जमा किया। तो पिछले पांच साल तक चले लगातार अपर लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस के बाद मंगलवार को अंतिम बहस किया गया था। जिसमें हत्याकांड के आरोपी पूरन महतो को दोषी करार दिया गया।