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बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों का हुआ उन्मुखीकरण कार्यशाला

  • बाल विवाह रोकथाम के लिए दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वाहन को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

गिरिडीह। गिरिडीह अनुमंडल के सभी बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वहन कराने के उद्देश्य से सदर प्रखंड के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज़क ने किया। इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों को बतौर प्रशिक्षक बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक अंजली बिन सिकदार, सरंक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख कामेश्वर प्रसाद, बनवासी विकास आश्रम, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से सुरेश कुमार शक्ति, प्रियंका कुमारी, रूपा कुमारी एवं बाल सरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र कुमार के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान अंजली बिन सिकदार ने प्रतिभागियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य जैसे बाल विवाह के अनुष्ठान पर रोक लगाना, बाल विवाह अधिनियम के उपबंधों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता सहित विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। वहीं सुरेश कुमार शक्ति ने बाल विवाह, बाल विवाह कानूनी रूप से बैध है या अवैध, बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत कौन कर सकता है, बाल विवाह की शिकायत कहाँ और कैसे करें, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दिशा और दृष्टि इत्यादि विषयों चर्चा किया।

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