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ऑनर किलिंग के मामले में पिता, माता, चाचा व चाची को फांसी की सजा

कोडरमा। ऑनर किलिंग के एक मामले में गुरुवार को कोडरमा जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपराध में शामिल एक ही परिवार के चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 रामाशंकर सिंह की अदालत ने ऑनर किलिंग के आरोपी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है। गवाहों के बयान और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को जघन्य हत्या मानते हुए चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

यह था मामला

गौरतलब है कि चंदवारा के मदनगुंडी निवासी वर्षीय प्रदीप शर्मा (25) पिता महेंद्र शर्मा का अपने ही गांव की सोनी कुमारी (20) से दो वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करने को लेकर तैयार थे, पर लड़की के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। घटना के करीब दस दिन पूर्व दोनों घर से फरार होकर राजस्थान चले गए। वहां 18 मार्च 2018 को भीमाडीह स्थित एक मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई। मामले की जानकारी लड़की के परिजनों ने स्थानीय मुखिया पति भुनेश्वर पंडित को देते हुए दोनों के बीच रजामंदी से फैसला कराकर अपनी सहमति देने की बात कही। जिसके बाद प्रेमी जोड़े से संपर्क कर उसे चंदवारा वापस बुलाया गया। चंदवारा में मुखिया पति की मौजूदगी में युवती को परिजनों को सौंप दिया गया। उस रात दोनों अपने अपने घर चले गए। पूरे मामले को लेकर गांव में पंचायत तय की गई थी, पर इससे पहले ही 26 मार्च 2018 की रात युवती की मौत हो गई। शुरुआत में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, पर सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब पूरी तहकीकात की तो मामला ऑनर किलिंग का निकला। युवती के गले में निशान पाया गया। घटना को लेकर चंदवारा थाना प्रभारी सोनी प्रताप के बयान पर एक केस दर्ज किया गया था। ऑनर किलिंग का मामला सामने आने पर तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी पिता व चाचा ने घटना को किस तरह अंजाम दिया इसकी पूरी जानकारी दी। आरोपी पिता ने स्वीकार किया था कि रात में बेटी को समझा रहे थे की सुबह पंचायत में यह कहना है कि उक्त युवक के साथ वह नहीं रहना चाहती है, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसके बाद लड़की के चाचा ने उसका पैर दबाए रखा और उन्होंने मुंह पर तकिया रख गला दबा दिया, इससे सोनी की मौत हो गई थी।

इन्हें मिली मौत की सजा

सजा पाए लोगों में मृतका सोनी कुमारी के पिता किशन साहू (43 वर्ष), माता दुलारी देवी (35 वर्ष), चाचा सीताराम साहू (40 वर्ष) और चाची पार्वती देवी (38 वर्ष) शामिल हैं। चारों ने मिलकर दूसरी जाति के युवक से शादी करने पर आमादा बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने गुपचुप तरीके से सोनी के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने झाड़ी के बीच खटिया पर रखे शव को जब्त कर लिया। सोनी कुमारी की हत्या के आरोप में उसके पिता किशन साहू, मां दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू व चाची पार्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था।

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