लोकसभा चुनाव व गांडेय उपचुनाव को लेकर उपायुक्त ने एआरओ व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर पढ़ाया पाठ, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
गिरिडीह। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव 2024 तथा 31 गांडेय विधानसभा उप चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में एआरओ के अलावे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर विचार विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री लकड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू की गई है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिए गए। उन्होंने सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान बूथ के संबंध में आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग भाग लें तथा एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें और मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करें। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत अवगत कराएं।
बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी होती है और सभी के सहयोग से ही हम लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने में कामयाब होंगे। कहा कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ या फेक वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तथा पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने सभी आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी।