प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के आश्रित को मिलेगा मुआवजा
- राज्य आपदा मोचन निधि से गिरिडीह को मिला आठ लाख 60 हजार रुपए
- भुगतान को लेकर अंचलाधिकारियों को दिया गया है आवश्यक दिशा-निर्देश: उपायुक्त
- प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से मृत दो व्यक्ति के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए भुगतान करने की दी स्वीकृति
गिरिडीह। गिरिडीह जिला को भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के आश्रित एवं मृत पशु के रिप्लेसमेंट हेतु लाभुक को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि से गिरिडीह जिला को आठ लाख 60 हजार रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त आवंटित राशि से ष्यास तूफान 2021 द्वारा मृत व्यक्ति के आश्रित एवं मृत पशु के रिप्लेसमेंट हेतु लाभुक को अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
बताया कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत मद एवं मापदंड के आलोक में भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के आश्रित एवं मृत पशु के रिप्लेसमेंट के लिए लाभुक को अनुग्रह अनुदान राशि के आवंटन के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इससे संबंधित सभी अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।
उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अंचलाधिकारी को नामित किया गया है। राशि की निकासी जिला कोषागार से किया जाएगा। सभी भुगतान प्रभावितों के बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस एवं डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। मृतक का पोस्टमार्टम प्रतिवेदन की अभी प्रमाणित प्रति संधारित किया जाएगा। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख का अंग होगा। कहा कि मृतक के उत्तराधिकारी को ही राशि का भुगतान किया जाएगा। उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय राज्य आपदा मोचन निधि संबंधित निर्गत मद एवं मापदंडों के अनुसार उन्हीं मदो में किया जाएगा।
इस दौरान उपायुक्त द्वारा पीरटांड़ अंचल अंतर्गत प्राकृतिक आपदा अग्निकांड से मृत दो व्यक्ति के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। जिसमें स्व० रमेश हेंब्रम, आश्रित पिता ठकरू हेंब्रम व स्व० मनीष हेंब्रम, आश्रित पिता एतवारी हेंब्रम शामिल है। दो की मौत प्राकृतिक आपदा वज्रपात अग्निकांड से हुई थी।