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दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को मिली जमानत

  • चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू साढ़े तीन साल बाद आये बाहर
  • कोर्ट ने रखी शर्त-पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे लालू यादव

रांची। लम्बे समय के बाद आखिरकार चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दी गई है। अदालत में श्री यादव के अधिवक्ता द्वारा दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया था। जिसके बाद अदालत ने श्री यादव को एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देने के शर्त पर जमानत दी है।

इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी।

डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले की नहीं पूरी हुई है सुनवाई

लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। उस मामले में फिलहाल बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।

एम्स में इलाजरत लालू यादव

लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।

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