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लालू यादव को राहत, झारखंड हाईकोर्ट से दूसरे केस में मिली जमानत

अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे राजद सूप्रीमो लालू यादव

रांची। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सूप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। हालांकि फिलहाल वे अभी जेल में ही रहेंगे। क्योंकि, चारा घोटाले से जुड़े तीन केस में लालू यादव को अलग-अलग सजा हुई थी। जिसमें से दो केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जबकि एक केस में कोर्ट से जमानत फिलहाल नहीं मिली है। लालू को चारा घोटाले के जिन तीन केस में सजा सुनाई गई है। उनमें चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने का मामला था। देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका वाले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है।

आधी सजा पूरी होने के कारण दो केस में मिली है जमानत

शुक्रवार को चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दी है। बता दें कि देवघर मामले में आधी सजा की अवधि पूरी होने पर जुलाई 2019 में लालू को जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल दी है।

तिसरे केस में नवंबर तक मिल सकती है जमानत

चारा घोटाले के तीसरे मामले जो दुमका कोषागार से जुड़ा है उसमें उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है। यानी आधी सजा साढ़े तीन साल अगले महीने नवंबर में पूरी हो रही है। इसके बाद दुमका मामले में जमानत के बाद ही वे बाहर आ पाएंगे।

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